बैरसिया में कॉलोनाइजर्स से जबाब - तलब

भोपाल
अनुविभागीय अधिकारी बैरसिया द्वारा राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट लिये जाने पर जिन भूमि पर अवैध कालोनी की जानकारी प्राप्‍त हुई है तथा उन स्थानों में अवैध कालोनाईजिंग का कार्य हो रहा है उनमें प्रमुख रूप से बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र, ग्राम नरेला वाज्याप्त एवं ग्राम रतुआ रतनपुर है। तहसील बैरसिया अंतर्गत बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के संबंध में फईम अहमद आ0 बशीर अहमद, शांतिबाई वेवा गोरेलाल, बलवीर सिंह दांगी आ0 सौदान सिंह दांगी सोहन सिंह नारंग आ0 मोहन सिंह नारग, जलालउद्दीन अहमद खॉ आ0 जहीर उद्दीन रामबाबू आ0 रामस्वरूप, जमनाप्रसाद, केशरलाल, राजमल, धानसिंह, हरीराम आ0 ग्यारसीराम, लक्ष्मी नामदेव पत्नी् गिरीश नामदेव को कालोनाईजर नियमों का उल्लंंघन होने के कारण मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अधीन मध्यप्रदेश नगर पालिका कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्ते नियम की धारा 339(क), 339 (ख) के अंतर्गत नोटिस जारी कर दिनांक 30/12/2019 को जबाब मांगा गया है । 


इसी प्रकार ग्राम नरेला वाज्याप्त की भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग के संबंध में मो. अहमद पुत्र सईद अहमद, राजेन्द्रा पुत्र चांदा सिंह ठाकुर, प्रहलाद सिंह आ0 रंजीत सिंह साजिद अली, शहजाद अली पुत्रगण अहमद अली, जहीर खॉ आ0 जहूत खॉ, हेमराज पुत्र बारे लाल, बनालाल आ0 कमलसिंह, सोहन सिंह पुत्रगण माहन सिंह, वीरेन्द्र  कुमार आ0 विष्णुदयाल, राजेश माहेश्वहरी आ0 मानकलाल को एवं ग्राम रतुआ रतनपुर में रेशमा मंसूर पत्नी  तारिक मंसूर, तबस्सुम नदीम पत्नी  नदीम सिद्क्‍की, फरहाना मशकूर पत्नी मो. समरूल्ला को कालोनाईजर नियमों का उल्लंघन होने के कारण  मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम 1993 के अधीन मध्य‍प्रदेश ग्राम पंचायत कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्ते नियम की धारा 61(ख) के अंतर्गत नोटिस जारी कर दिनांक 30/12/2019 तक जबाब मांगा गया है।